[A] ₹15,000
[B] ₹20,000
[C] ₹25,000
[D] ₹30,000
Answer: C
व्याख्या: आरटीआई (RTI) अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार, राज्य सूचना आयोग (SIC) को जन सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। सूचना नहीं देने या देरी करने पर अधिकतम ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।