WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?

[A] ₹15,000

[B] ₹20,000

[C] ₹25,000

[D] ₹30,000

Answer: C

व्याख्या: आरटीआई (RTI) अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार, राज्य सूचना आयोग (SIC) को जन सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। सूचना नहीं देने या देरी करने पर अधिकतम ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Leave a Comment

error: Content is protected !!