1000 फ्रेंचाइजी योजना

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विशेष योग्‍यजन, एकल महिला एवं अन्‍य वंचित वर्ग हेतु 1000 फ्रेंचाइजी योजना

विशेष योग्‍यजन, एकल महिला एवं अन्‍य वंचित वर्ग हेतु 1000 फ्रेंचाइजी योजना

राजस्थान के विशेष योग्यजन, एकल महिला, अविवाहित महिला (आयु 30 वर्ष से अधिक), परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा एवं अन्य वंचित वर्ग जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवार योजना में पात्र होंगे।

इन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रिटेल सेक्टर में प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्म जैसे प्रोप्राइटरशिप/भागीदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी/कंपनी/हिंदू अविभाजित परिवार योजना में शामिल हैं।

इस श्रेणी की प्राइवेट फर्म रेडी-टू-डू बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइजी, डीलरशिप मॉडल से व्यापार करती हैं, इनके माध्यम से 1000 फ्रेंचाइजी खोली जायेंगी।

इस हेतु चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रति फ्रेंचाइजी एक लाख रुपये का अनुदान देने की यह योजना प्रारंभ की जा रही है।

1000 फ्रेंचाइजी योजना की घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 हेतु पेश बजट में की गई थी। योजना को धरातल पर मूर्त रूप देने हेतु उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा योजना का ड्राफ्ट विभाग की वेबसाइट https://industries.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड कर दिया गया है।

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