WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में बनेगा ‘डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट’, पहले जयपुर फिर सभी जिलों में होगा लागू

राजस्थान में भजनलाल सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द और संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। ऐसा कानून गुजरात में लागू किया गया है जिसे ‘डिस्टर्ब एरिया एक्ट’ कहा जाता है।

गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में बनेगा ‘डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट-https://myrpsc.in

Disturbed Areas Act: राजस्थान में भजनलाल सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द और संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। ऐसा कानून गुजरात में लागू किया गया है जिसे ‘डिस्टर्ब एरिया एक्ट’ कहा जाता है। ऐसे में अब गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी ‘डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट’ लागू करने की योजना बनाई जा रही है।

क्या है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट

  • प्रस्तावित कानून के तहत दूसरे धर्म के व्यक्ति से संपत्ति खरीदने से पहले संबंधित व्यक्ति को जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।
  • इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव को रोकना है जहां आबादी के अनुपात में बदलाव या विवाद की आशंका रहती है।
  • सरकार का कहना है कि इस कानून से सामाजिक सौहार्द को मजबूती मिलेगी और अवैध संपत्ति लेनदेन पर रोक लगेगी। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

गुजरात के अलावा पूर्वोत्तर में लागू है कानून

गुजरात में यह कानून पहले से लागू है और नागालैंड, असम, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसका प्रावधान है। राजस्थान में भी इसे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी इन डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है।

Leave a Comment