[A] 15
[B] 12
[C] 14
[D] 13
Answer: A
विधानसभा की किसी भी समिति में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष सहित इससे ज्यादा नहीं, जबकि सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति मे सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है।
मंत्री किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते लेकिन अपवाद कार्य सलाहकार समिति।