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राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर जुर्माना राशि है:-

(A) रु. 250 प्रतिदिन

(B) रु. 100 प्रतिदिन

(C) रु. 150 प्रतिदिन

(D) रु. 200 प्रतिदिन

Answer: A

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के मुताबिक अगर कोई अधिकारी तय समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करता है, तो उस पर 500 रुपये से 5,000 रुपये (अधिकतम) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिदिन 250 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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