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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 I 5 लाख तक का मुफ्त बीमा

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 I 5 लाख तक का मुफ्त बीमा: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि होने पर सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25-https://myrpsc.in/

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारु गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़ / बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। इस योजना में 400 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

  • गाय-भैंस के साथ अब ऊँटनी और भेड़-बकरी का भी बीमा हो सकेगा।
  • प्रदेश के 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
  • बीमा अवधि एक वर्ष
  • मंगला पशु बीमा योजना में दो श्रेणी बनाई गई है- 1. बड़े पशु [गाय, भैंस, ऊँट], 2. छोटे पशु [भेड़-बकरी]
  • बड़े पशु की मौत पर परिलाभ- 40,000/-
  • छोटे पशु की मौत पर परिलाभ 10,000/- प्रति पशु होगा।
  • योजना संचालन- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से ट्र्स्ट मोड पर
  • प्रदेश के 12 लाख पशुपालक होंगे योजना के दायरे में। बीमा करवाने हेतु पशुपालक का जनाधार होना आवश्यक होगा।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना – पात्रता और चयन प्रक्रिया

  • बीमा के लिए लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
  • बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनो), 10 बकरी / 10 भेड़ / 1 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नही हो।
  • यह बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
  • बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार किया जायेगा लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
  • पशुओं के बीमा के लिए निर्धारित उम्र अनुसार गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना – जरूरी बातें

  • यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी। सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का री-टैगिंग करवाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर मैं नये टैग की प्रविष्टि करेगा।
  • पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री / उपहार दिये जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जायेगी।
  • बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र ही इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी होगी ।
  • बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमॉर्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर / ऐप में इन्द्राज किया जायेगा |
  • बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान सम्बन्धित पशुपालक को किया जायेगा।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया

योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। पशुपालकों को बीमा विभाग के एप / सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा।

मोबाईल ऐप / वेबपोर्टल पर दिनांक 13 दिसम्बर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारि वेबसाईट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएँ।

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