राजस्थान में 2 हजार टैक्स मित्र होंगे नियुक्त: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और मूल्य वर्धित कर (वैट) जमा कराना आसान हो जाएगा। आवेदन प्रक्रियाओं में आवेदकों को सहूलियत देने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में 2 हजार टैक्स मित्र नियुक्त करेगी।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नियोजन की योग्यताओं तथा शुल्क निर्धारण संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने व्यवहारियों को सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित ई-टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित करने की स्वीकृति भी दी है।
योग्यता
- टैक्स मित्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक रखी है।
- सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए सहित अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी।
आयु
- आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
शुल्क
- टैक्स मित्रों द्वारा विभिन्न टैक्स संबंधी आवेदन प्रक्रियाओं के लिए शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क का भी निर्धारण किया गया है। इसमें जीएसटी, वैट आवेदन, संशोधन, आईटीसी, ई-वे बिल, सब्सिडी आवेदन, एमएसएमई आवेदन सहित अन्य कार्यों के लिए 50 रूपये से 400 रूपये तक का शुल्क रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में जीएसटी एवं वैट आवेदन प्रक्रियाओं में सुगमता के लिए इस संबंध में घोषणा की गई थी।