इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 अगस्त, 2021 को शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोज़गारों को स्वरोज़गार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिये ‘इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 2021’ के प्रारूप का अनुमोदन किया था।

  • योजना प्रारम्भ : 06 Aug 2021
  • विभाग: स्वायत्त शासन विभाग
  • योजना की घोषणा: बजट 2021-22
  • वित्त पोषित : राज्य सरकार : 100%

मुख्य बिंदु

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • स्ट्रीट वेण्डर्स श्रेणी के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नही है।
  • योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिये ज़िला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम होनी चाहिए.
  • आवेदक की परिवार की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
  • वह सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्रदान किया गया है वह भी इस योजना के पात्र है।
  • इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50 हज़ार रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे लगभग 5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • ऋण राशि 25 हज़ार तक का पुनर्भरण चौथे से 15वें महीने तक 12 समान मासिक किश्तों में किया जाता है। तथा 25 हज़ार से अधिक होने पर चौथे से 21वें महीने तक 18 समान किश्तों में किया जाता है। ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
  • इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य – स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती, कुम्हार, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई-पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों एवं बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिये आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।

इस योजना के तहत सभी ऋण (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) CGTMSE के अन्तर्गत शामिल किए जाएंगे।

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