राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2023 पारित: 20 मार्च, 2023 को स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- मंत्री श्री धारीवाल ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्य सरकार को अयोग्यता रखने वाले सदस्यों को जांच कर हटाने की शक्तियां प्रदान करता है।
- स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि वर्तमान में निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले सदस्य को चुनाव याचिका के माध्यम से हटाने का प्रावधान है। यह याचिका भी निर्वाचन की तिथि से एक महीने की अवधि में दायर होनी चाहिए।
- श्री शांति धारीवाल ने बताया कि याचिका का समय निकल जाने पर अयोग्यता रखने वाले सदस्य को हटाया नहीं जा सकता है और वे सदस्य पांच वर्ष तक पद पर बने रहते हैं।
- स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 के अंतर्गत अब राज्य सरकार निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों को जांच कर हटा सकेगी।
- इसके लिए विधेयक के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में संशोधन कर उपखण्ड (1) में एक नया खण्ड (ड) जोड़ा है।
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