राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में नवीन सेवाएँ सम्मिलित: 2 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने तथा मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये ‘गुड गवर्नेंस’की दिशा में निरंतर कार्य करते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की नवीन सेवाओं को ‘राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011’ के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
- इस प्रस्ताव के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल, गृह विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आबकारी विभाग, ऊर्जा विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पर्यटन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की विभिन्न नवीन सेवाओं को जोड़ने की मंज़ूरी दी गई है।
- इसके अलावा श्रम विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, नगरीय विकास विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, गृह विभाग में सेवाओं के लिये अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी/द्वितीय अपील अधिकारी में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है।
- मुख्यमंत्री की इस मंज़ूरी से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक-से-अधिक लोगों को सुगमता से शीघ्र मिलना सुनिश्चित होगा और इससे विभागों की सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
- प्रदेशवासियों को सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं का पूर्ण लाभ प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 लाकर विभिन्न विभागों की सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया गया था।