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मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना:हमारे देश के किसानों की स्थिति आज भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना-https://myrpsc.in

राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में 9 जून 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को लांच किया गया, इसके अंतर्गत आपको कई तरह के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना के तहत किसानो को खेती बिजली सब्सिडी दी जाएगी

हाल ही में राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के मसौदे को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत कृषि बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए प्रदान किये जाएंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किये जाएंगे। इस संबंध में जारी अधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना के कारण राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा।

इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों द्वारा द्वैमासिक आधार पर बिजली बिल जारी किये जाएंगे। विदित हो कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी तथा अन्य आयकर दाता इस योजना के तहत सब्सिडी के लिये पात्र नहीं होंगे। पात्र उपभोक्ताओं को योजना के साथ अपना आधार नंबर और बैंक खाता लिंक कराना होगा।

योजना के तहत अनुदान राशि तभी देय होगी जब उपभोक्ताओं द्वारा अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान करने के बाद उपभोक्ताओं को आगामी बिजली बिल पर सब्सिडी राशि देय होगी। इस योजना की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्देश्य

  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्देश्य 2021 का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना है।
  • इस योजना के माध्यम से किसानों बिजली के बिल पर अधिकतम ₹1000 प्रतिमाह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। जिससे कि किसान उपभोक्ताओं को अपने बिल का भुगतान करने में सहायता प्राप्त होगी।
  • इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से किसानों को बिजली की बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए यदि किसान का बिल ₹1000 प्रति माह से कम का आता है तो इस स्थिति में बिल की राशि एवं अनुदान राशि के बीच का अंतर लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
  • बिजली के बिल की 60% राशि अनुपातिक आधार पर प्रति माह देय होगी। जो कि अधिकतम ₹1000 प्रति माह होगी।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की पात्रता

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • केवल राजस्थान के कृषि उपभोक्ता ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा नहीं उठाया जा सकता।
  • यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी आधार संख्या आपके खाते से लिंक होनी अनिवार्य है।

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