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राजस्थाननगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51: नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबन्ध

धारा 51 : नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबन्ध

(1) नगरपालिका की सामान्य साधारण बैठक, 60 दिनों के भीतर एक बार होगी और एक कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होंगी और बैठक के कार्य का संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो विहित की जाये।

(2) अध्यक्ष उस तारीख से, जिसको नगरपालिका के कम से कम एक-तिहाई (1/3) सदस्यों द्वारा, उस संकल्प को विनिर्दिष्ट करते हुए जो प्रस्तावित किया जायेगा, हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होता है, अधिकतम 7 दिन के भीतर की किसी तारीख को विशेष बैठक बुलायेगा।

(3) यदि अध्यक्ष धारा 51 की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी उस तारीख से जिसको उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, 10 दिवस के भीतर-भीतर ऐसी बैठक बुलायेगा।

Q. यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उप धारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा?

(A) मुख्यमंत्री

(B) विपक्ष के नेता

(C) मुख्य नगर पालिका अधिकारी

(D) इनमें से कोई नहीं

Answer: C

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