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राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं | Flagship Schemes of Rajasthan

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

  • विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  • 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।
  • बी.पी.एल./ अंत्योदय/  आस्थाकार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।

लाभार्थी एवं लाभ

  • 55-75 आयु महिला = ₹750 प्रतिमाह
  • 58-75 आयु पुरुष = ₹750 प्रतिमाह
  • 75 आयु = ₹1000 प्रतिमाह

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

  • योजना प्रारम्भ : 06 Aug 2021
  • विभाग: स्वायत्त शासन विभाग
  • योजना की घोषणा: बजट 2021-22
  • वित्त पोषित : राज्य सरकार : 100%
  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • स्ट्रीट वेण्डर्स श्रेणी के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नही है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम होनी चाहिए.
  • आवेदक की परिवार की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
  • वह सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्रदान किया गया है वह भी इस योजना के पात्र है।
  • इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50 हज़ार रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे लगभग 5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

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