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राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थापना 1 जुलाई 1976 को राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 के तहत सेवा मामलों और सरकारी कर्मचारियों के प्रासंगिक मामलों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्यायनिर्णयन के लिए की गई है।

  • मुख्यालय – जयपुर
  • यह आशा की गई थी कि विशेष रूप से सेवा मामलों से निपटने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना न केवल विभिन्न अदालतों, विशेष रूप से उच्च न्यायालय पदोन्नति आदि के बोझ को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी और इस प्रकार अन्य मामलों से शीघ्रता से निपटने के लिए और अधिक समय देगा।
  • अधिनियम द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों को उनकी शिकायतों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण और पदोन्नति आदि के संबंध में त्वरित राहत भी प्रदान करेगा।
  • अधिनियम में इसके लिए निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकरण कठिन प्रयास कर रहा है।

NOTE: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 मई, 2023 को जोधपुर में ‘राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण’की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर-19 में किया जाएगा।

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