राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2023 विधेयक पारित: राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राज्य विधानसभा में राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है।
उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2023 विधेयक आने के बाद राज्य का आर्थिक, सामाजिक स्वरूप बदलेगा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होगा।
इस अधिनियम में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और राज्य सरकार के विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिये छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का विनिश्चय किया गया है। एमएसएमई पॉलिसी के तहत 5 वर्ष तक किसी भी निरीक्षण या एनओसी से मुक्त उद्योग स्थापित करने का रास्ता खोला गया है।
उन्होंने बताया कि उद्योगों से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिये राज्य स्तरीय वन स्टॉप शॉप का संचालन किया जा रहा है, जहाँ 14 विभागों के उच्च अधिकारी बैठकर उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हैं।
उन्होंने बताया कि उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना, रिप्स सहित कई प्रमुख योजनाएँ लाई गई हैं। प्रदेश में पहली बार ज़िला स्तर पर व्यापक रोड शो किये गए, जिससे कि छोटे से छोटा उद्यमी भी उद्योगों के लिये मिल रही छूट का लाभ उठा सका।
शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान देश का पहला अनूठा राज्य है जो नई एमएसएमई और हस्तशिल्प नीति लेकर आया है। राजस्थान में होटल को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। हाल ही हुए इन्वेस्ट राजस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एमओयू को धरातल पर उतारा जा चुका है।