मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना: राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक, इस योजना की शुरुआत 01 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर की गई । इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले लोग, संविदाकर्मी और छोटे तथा सीमांत किसान भी मुफ्त में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ऐसे परिवार जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, वे भी योजना के लिये पात्र होंगे, हालाँकि उन्हें प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि देनी होगी, जो कि प्रतिवर्ष 850 रुपए के होगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक बीमार होने पर उपचार से वंचित नहीं रहेगा।
अब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेगा। इसी के साथ प्रदेश के नागरिकों को बीमारी के इलाज में होने वाले बड़े खर्च से मुक्ति मिलेगी।
योजना के मुख्य तथ्य
- इस योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।
- आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ 1 मई 2021 से मिलेगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
- इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
योजना की पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र